PPF Premature Withdrawal: मैच्योरिटी से पहले निकालना हो पीपीएफ का पैसा तो यहां जान लें नियम और तरीका
पीपीएफ अकाउंट को 15 सालों के लिए खुलवाया जाता है. लेकिन इस स्कीम में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं, जो आपको प्री-मैच्योर आंशिक निकासी की सुविधा देती हैं.
PPF Premature Withdrawal: मैच्योरिटी से पहले निकालना हो पीपीएफ का पैसा तो यहां जान लें नियम और तरीका
PPF Premature Withdrawal: मैच्योरिटी से पहले निकालना हो पीपीएफ का पैसा तो यहां जान लें नियम और तरीका
जो लोग तमाम स्कीम्स में गारंटीड रिटर्न की तलाश में रहते हैं, उनके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund- PPF) एक अच्छी स्कीम है. इसमें मौजूदा समय में 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिलता है. पीपीएफ अकाउंट को 15 सालों के लिए खुलवाया जाता है. लेकिन इस स्कीम में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं, जो आपको प्री-मैच्योर आंशिक निकासी की सुविधा देती हैं. नियम के अनुसार विशेष परिस्थितियों में 7वें वित्तीय वर्ष से आंशिक रूप से पैसे की निकासी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अकाउंट को बंद भी करवा सकते हैं. समय से पहले अकाउंट बंद करवाने को Premature Closure कहा जाता है.
Premature Closure के लिए भी आपका खाता कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए. 5 साल पूरा होने से पहले आप केवल PPF loan ले सकते हैं, इसे बंद नहीं करवा सकते. लेकिन अगर आप खाते के Mature होने से पहले Withdraw करते हैं तो ब्याज 1% काटकर पैसा वापस मिलेगा. ब्याज में ये कटौती अकाउंट खोलने की तारीख से लेकर अकाउंट बंद करने की तारीख तक की पूरी ब्याज में की जाती है.
इन स्थितियों में मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं पैसा
- अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति हो और आपको अपने या परिवार के सदस्य के इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो, तो आप आंशिक निकासी कर सकते हैं या प्रीमैच्योर क्लोजर भी करवा सकते हैं.
- बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पीपीएफ प्रीमैच्योर क्लोजर कराया जा सकता है या आंशिक निकासी की जा सकती है.
- अगर आप विदेश शिफ्ट हो रहे हैं तो भी पीपीएफ (PPF Money) अकाउंट बंद करवाकर पूरा पैसा निकाल सकते हैं.
- अकाउंटहोल्डर के निधन की स्थिति में मैच्योरिटी से पहले खाते को बंद कराया जा सकता है. इस स्थिति में 5 साल का नियम लागू नहीं होता है.
प्रीमैच्योर क्लोजर के लिए लिखित आवेदन जरूरी
पीपीएफ खाते को प्री-मैच्योर बंद कराने के लिए आपको एक लिखित आवेदन बैंक खाते की होम ब्रांच में जमा करना होता है. इस आवेदन में आपको वो वजह बतानी होती है कि आप अकाउंट को किस कारण से बंद कर रहे हैं. इस बीच आपको आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी अटैच करने होते हैं. इसमें पीपीएफ पासबुक की एक कॉपी होनी चाहिए. साथ ही अगर बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो मेडिकल अथॉरिटी के दिए गए कागजात, उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद कर रहे हैं, तो फीस की रसीद, किताबों के बिल और एडमिशन को कन्फर्म करने वाले डॉक्युमेंट्स और निधन के मामले में डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है. दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होने के बाद खाता बंद करने का आवेदन स्वीकार किया जाता है. इसके बाद आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है लेकिन पेनल्टी अमाउंट काट लिया जाता है.
कैसे करें आंशिक निकासी
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अपने बैंक की वेबसाइट से ऑनलाइन PPF निकासी फॉर्म ( फॉर्म C ) डाउनलोड करें या आप इसे बैंक शाखा से प्राप्त कर इसे भरें. फॉर्म C के साथ PPF पासबुक की एक कॉपी अटैच करें और इसके बाद फॉर्म को संबंधित बैंक शाखा में जमा करें.
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04:32 PM IST